- FD Rules Changed: अगर आप भी फिक्स्ड डिपॉजिट करते हैं तो जान लीजिए कि एफडी के नियम में बदलाव कर चुका है. आरबीआई (RBI) ने एफडी से जुड़े नियमों में कुछ समय पहले ही बदलाव कर दिया है. इतना ही नहीं, ये नए नियम प्रभावी भी हो चुके हैं. आरबीआई के रेपो रेट बढ़ाए जाने के फैसले के बाद कई सरकारी और गैर सरकारी बैंकों ने भी एफडी पर ब्याज दरें बधाई हैं. इसलिए एफडी कराने से पहले ये खबर जरूर पढ़ लीजिए. वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है.
- FD की मैच्योरिटी पर बदले नियम:दरअसल, RBI ने फिक्स्ड डिपॉजिट (FD) के नियम में बड़ा बदलाव ये किया है कि अब मैच्योरिटी पूरी होने के बाद अगर आप राशि को क्लेम नहीं करते हैं तो आपको इस पर कम ब्याज मिलेगा. ये ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिलने वाले ब्याज के बराबर होगा. अभी आमतौर पर बैंक्स 5 से 10 साल की लंबी अवधि वाले FD पर 5 परसेंट से ज्यादा ब्याज देते हैं. जबकि सेविंग अकाउंट पर ब्याज दरें 3 परसेंट से 4 परसेंट के आस-पास होती हैं.
- RBI की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, अगर फिक्स्ड डिपॉजिट मैच्योर होता है और राशि का भुगतान नहीं हो पाता है या इस पर दावा नहीं किया जाता है तो उस पर ब्याज दर सेविंग्स अकाउंट के हिसाब से या मैच्योर्ड FD पर निर्धारित ब्याज दर, जो भी कम हो वो दी जाएगी. ये नया नियम सभी कमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, सहकारी बैंक, स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों में जमा पर लागू होंगे.
- जानें क्या कहते हैं नियम :इसको ऐसे समझें कि, मान लीजिए आपने 5 साल की मैच्योरिटी वाला FD करवाया है, जो आज मैच्योर हुआ है, लेकिन आप ये पैसा नहीं निकाल रहे हैं तो इस पर दो परिस्थितियां होंगी. अगर FD पर मिल रहा ब्याज उस बैंक के सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से कम है, तो आपको FD वाला ब्याज ही मिलता रहेगा. अगर FD पर मिल रहा ब्याज सेविंग अकाउंट पर मिल रहे ब्याज से ज्यादा है, तो आपको सेविंग अकाउंट पर मिल रहा ब्याज मैच्योपरिटी के बाद मिलेगा.
- पहले जब आपकी FD मैच्योर हो जाती थी और अगर आप इसका पैसा नहीं निकालते हैं या इस पर दावा नहीं करते हैं तो बैंक आपकी FD को उसी अवधि के लिए आगे बढ़ा देता था जिसके लिए आपने पहले FD की थी. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. लेकिन अब मैच्योरिटी पर पैसा नहीं निकालने पर उस पर FD का ब्याज नहीं मिलेगा. इसलिए बेहतर होगा कि आप मैच्योरिटी के बाद तुरंत ही पैसा निकाल लें.
- जुलाई महीने की पहली तारीख से काफी कुछ बदल गया है और आपकी जेब पर इसका सीधा असर होनेवाला है. 1 जुलाई 2022 से देशभर में वित्तीय लेनदेन और ऑनलाइन भुगतान से जुड़े कई नियम बदल गए हैं. जैसे ऑनलाइन भुगतान के लिए टोकन प्रणाली लागू होगा, आधार-पैन लिंकिंग पर पेनाल्टी दोगुनी हो जाएगी.
- आज यानी 1 जुलाई से ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियां, मर्चेंट और पेमेंट गेटवे क्रेडिट और डेबिट कार्ड का डेटा अपने प्लैटफॉर्म पर नहीं रख पाएंगे. बैंक ग्राहकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक 1 जुलाई से कार्ड टोकन सिस्टम की शुरुआत की है. इसके तहत कार्ड की डिटेल को टोकन में बदला जाएगा. यह तरीका ऑनलाइन लेनदेन काे सुरक्षित बनाएगा.
- केंद्र सरकार ने पैन और आधार कार्ड को जुर्माने से जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 तय की गई थी और 30 जून 2022 तक इसे लिंक करने पर 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया था. लेकिन 1 जुलाई से यह जुर्माना बढ़कर एक हजार रुपये हो जाएगा. अगर आपने अभी तक इसे लिंक नहीं किया है तो 1 जुलाई यानी आज से आपको 1000 रुपये का जुर्माना भरना होगा.
- व्यापार और अन्य व्यवसायों से प्राप्त उपहारों पर 1 जुलाई 2022 से 10 प्रतिशत टीडीएस का भुगतान करना होगा. यह टैक्स सोशल मीडिया प्रभावितों और डॉक्टरों पर भी लागू होगा. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को टीडीएस का भुगतान तभी करना होगा, जब कोई कंपनी उन्हें मार्केटिंग उद्देश्यों के लिए उत्पाद प्रदान करे. वहीं, अगर दिया गया उत्पाद कंपनी को वापस कर दिया जाता है, तो टीडीएस नहीं लगेगा.
- आईटी एक्ट की नयी धारा 194एस के तहत 1 जुलाई 2022 से अगर क्रिप्टोकरेंसी के लिए ट्रांजैक्शन एक साल में 10,000 रुपये से ज्यादा हो जाता है, तो उस पर एक प्रतिशत चार्ज लगेगा. आईटी डिपार्टमेंट (आयकर विभाग) ने वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. सभी एनएफटी या डिजिटल मुद्राएं इसके दायरे में आयेंगी.
- जुलाई यानी आज से देशभर में दोपहिया वाहनों के दाम बढ़ जाएंगे. हीरो मोटोकॉर्प ने अपने वाहनों की कीमतों में 3000 रुपये तक की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है. कंपनी ने यह फैसला बढ़ती महंगाई और कच्चे माल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए लिया है. हीरो माटोकॉर्प के बाद दूसरी कंपनियां भी अपनी गाड़ियां महंगी कर सकती हैं.
- आरबीआई ने कहा कि बैंकों या कार्ड जारीकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी चाहिए, अगर इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया गया है.
- जुलाई से क्रेडिट कार्ड (Credit Card) जारी करने से जुड़े नए नियम प्रभावी होंगे. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 21 अप्रैल, 2022 की एक अधिसूचना में नियमों के बारे में डिटेल को लेकर जानकारी शेयर किया था. आरबीआई द्वारा जारी की गई एक अधिसूचना में कहा गया था कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित इन निर्देशों के प्रावधान भारत में संचालित प्रत्येक अनुसूचित बैंक (भुगतान बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों को छोड़कर) और सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) पर लागू होंगे.
- आरबीआई ने कहा कि बैंकों या कार्ड जारीकर्ताओं को क्रेडिट कार्ड को सक्रिय करने के लिए कार्डधारक से वन-टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति लेनी चाहिए, अगर इसे जारी करने की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक ग्राहक द्वारा सक्रिय नहीं किया गया है.
- केंद्रीय बैंक ने जानकारी देते हुए कहा कि यदि कार्ड को सक्रिय करने के लिए कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक या कार्ड-जारीकर्ता ग्राहक से पुष्टि प्राप्त करने की तारीख से सात कार्य दिवसों के भीतर ग्राहक को बिना किसी लागत के क्रेडिट कार्ड खाता बंद कर देंगे.
You must be logged in to post a comment.